बिलासपुर। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित 2000 करोड़ रुपये के शराब घोटाले में आज एक बड़ा और चौंकाने वाला मोड़ आया है। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने इस मामले में महीनों से जेल में बंद मुख्य आरोपियों को बड़ी राहत दी है। न्यायमूर्ति अरविंद्र वर्मा की एकल पीठ ने पूर्व आईएएस अधिकारी अनिल टुटेजा और कारोबारी अनवर ढेबर समेत कुल 5 आरोपियों की नियमित जमानत याचिका मंजूर कर ली है।

आरोपियों को मिली राहत

हाईकोर्ट ने लंबी सुनवाई के बाद जिन पांच लोगों को जमानत दी है, उनमें राज्य के रसूखदार नाम शामिल हैं:

अनिल टुटेजा (पूर्व आईएएस अधिकारी)
अनवर ढेबर (प्रमुख कारोबारी)
अरुणपति त्रिपाठी (पूर्व आबकारी अधिकारी)
त्रिलोक सिंह ढिल्लन (कारोबारी)
अरविंद सिंह


ईडी और एसीबी की कार्रवाई को झटका

प्रवर्तन निदेशालय (ED) और राज्य की आर्थिक अपराध शाखा (ACB/EOW) ने इन आरोपियों पर शराब सिंडिकेट चलाने और सरकार को भारी राजस्व हानि पहुंचाने के गंभीर आरोप लगाए थे। जस्टिस अरविंद्र वर्मा की कोर्ट में दोनों पक्षों के बीच तीखी बहस हुई। बचाव पक्ष ने गिरफ्तारी की प्रक्रिया और सबूतों की तकनीकी खामियों को आधार बनाया, जिसके बाद अदालत ने उन्हें जमानत पर रिहा करने का आदेश सुनाया।

सियासी गलियारों में हलचल

शराब घोटाले को लेकर छत्तीसगढ़ में लंबे समय से राजनीतिक रस्साकशी जारी है। भाजपा जहां इसे कांग्रेस सरकार के समय का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार बताती रही है, वहीं अब इन प्रमुख चेहरों को जमानत मिलने के बाद राज्य की सियासत फिर गरमाने की उम्मीद है। आरोपियों के समर्थकों में खुशी की लहर है, जबकि जांच एजेंसियों के अगले कदम पर सबकी नजरें टिकी हैं

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By Chhattisgarh Kranti

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