Teacher Yuktiyuktkaran News : नारेबाजी और प्रदर्शन के बीच शिक्षकों की युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया चल रही है। हालांकि कई जगहों पर युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया को स्थगित भी कर दिया गया है। अब तक चार जिलों से काउंसिलिंग के या तो रद्द किये जाने या फिर तारीख में बदलाव के आदेश जारी हो चुके हैं। राजधानी रायपुर और कोंडगांव में जहां काउंसिलिंग को रद्द कर दिया गया है। तो वहीं कांकेर, धमतरी और सारंगढ़ बिलाईगढ़ में युक्तियुक्तरण की तारीख में बदलाव किया गया है। नया आदेश कांकेर और धमतरी जिले से जारी हुआ है। जहां सहायक शिक्षक, शिक्षक, व्याख्याता, प्रधान पाठक प्राथमिक शाला और माध्यमिक शाला शिक्षकों के अतिशेष शिक्षकों की ओपन काउंसिलिंग 2 जून से होनी थी, लेकिन अब उस समय सारिणी में बदलाव किया गया है। नये आदेश के मुताबिक 2 जून के स्थान पर अब 4 जून को ओपन काउंसिलिंग आयोजित की जायेगी। सुबह 9 बजे से शासकीय स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट इंग्लिश मीडियम स्कूल कांकेर में काउंसिलिंग होगी। वहीं धमतरी में भी 4 जून के काउंसिलिंग होगी। इस तरह से हो रहा अतिशेष का निर्धारण 1. अतिशेष शिक्षकों की पदस्थापना सर्वप्रथम शिक्षक विहीन विद्यालयों में की जायेगी. इसके पश्चात एकल शिक्षकीय विद्यालयों में पदस्थापना की जायेगी। 2. शिक्षक विहीन विद्यालयों एवं एकल शिक्षकीय विद्यालयों में पदस्थापना के पश्चात जिन शालाओं में दर्ज संख्या अधिक है, तो उनमें आवश्यकतानुसार पदस्थापना की जावेगी। 3. पूर्व प्राथमिक विद्यालयों तथा हाई स्कूल / हायर सेकेण्डरी में पदस्थापना हेतु विषय का ध्यान रखा जावेगा। 4. काउसलिंग हेतु जितने शिक्षक अतिशेष है उतनी ही संख्या में शिक्षकविहीन एकल शिक्षकीय एवं अधिक दर्ज वाले विद्यालयों को दर्शित किया जाये, किंतु यह ध्यान रखा जावेगा कि सभी शिक्षक विहीन विद्यालयों एवं इसके पश्चात सभी एकल शिक्षकीय विद्यालयों को अनिवार्य रूप से दर्शित किया जाये। तदुपरांत आवश्यकतानुसार अधिक दर्ज संख्या वाले विद्यार्थियों को दर्शित किया जाये। 5. अतिशेष शिक्षकों की गणना करते समय दिव्यांग कोटे के अंतर्गत नियुक्त शिक्षक यदि कनिष्ठतम है तो उक्त दिव्यांग शिक्षक को छोड़कर अन्य कनिष्ठ शिक्षक की गणना अतिशेष के रूप में की जायेगी। 6. जो शिक्षक परीविक्षा अवधि में हैं, उनकी गणना अतिशेष के रूप में नहीं की जावेगी, क्योंकि परिवीक्षा अवधि समाप्ति के पश्चात ही उनकी संस्था में परिवर्तन संभव है। 7. कांउसलिंग में रिक्त स्थानों का चयन करने के लिए अतिशेष शिक्षकों को वरियता क्रम में नीचे दिए गए क्रम अनुसार काउसंलिग हेतु आमंत्रित किया जाये – ऐसे शिक्षक जिनकी सेवानिवृत्ति 02 वर्ष या उससे कम हो। महिला शिक्षक (वरिष्ठता सूची के आधार पर) शासन से मान्यता प्राप्त शिक्षक संगठन के पात्र पदाधिकारी। संकुल शैक्षिक समन्वयक (वरिष्ठता सूची के आधार पर) अन्य शिक्षक (वरिष्ठता सूची के आधार पर) Post Views: 241 Please Share With Your Friends Also Post navigation CG : शिक्षक, युवक और युवती ने दी जान, फांसी के फंदे पर मिली लाश से इलाके में सनसनी, पुलिस जांच में जुटी CG : प्रदेश में बदलेगा मौसम का मिजाज, रायपुर समेत इन इलाकों में हो सकती है बारिश