बेमेतरा : छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले में भारतीय न्याय संहिता (BNS) के तहत हत्या के पहले मामले में अदालत ने एक आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। यह फैसला जिले और राज्य दोनों में BNS के अंतर्गत हत्या के प्रकरण में पहली सजा मानी जा रही है। मामला 16 जुलाई 2024 का है, जब बेरला थाना क्षेत्र में शराब दुकान के पास 400 रुपये के उधार को लेकर मृतक दिनेश यादव और आरोपी ओमप्रकाश मंडावी के बीच विवाद हुआ था। विवाद इतना बढ़ा कि आरोपी ने दिनेश यादव की हत्या कर दी। इसके बाद बेरला पुलिस ने घटना की गंभीरता को देखते हुए तत्काल विवेचना कर न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया। गौरतलब है कि भारतीय न्याय संहिता की नई धारा 01 जुलाई 2024 से लागू की गई थी, और यह घटना इसके महज 15 दिन बाद घटित हुई थी। मामले में एकमात्र चश्मदीद साक्षी ने पहले और दूसरी गवाही में विरोधाभासी बयान दिए। लेकिन नए कानून के तहत अभियोजन पक्ष ने साक्षी के पहले दिए गए बयान का वीडियो अदालत में प्रस्तुत किया, जिससे साक्षी की पुष्टि हो सकी और आरोपी को दोषी ठहराया गया। माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री बृजेश कुमार शास्त्री ने BNS की धारा 103(1) के तहत आरोपी को आजीवन कारावास के साथ 5,000 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। इस मामले के विशेष लोक अभियोजक पी. रामकृष्ण साहू ने बताया कि “BNS की धारा लागू होने के बाद यह छत्तीसगढ़ राज्य का पहला फैसला है, जिसमें हत्या के मामले में दोषी को सजा सुनाई गई है। यह फैसला न्यायिक प्रणाली में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर है।” Post Views: 232 Please Share With Your Friends Also Post navigation CG NEWS : पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 1.75 लाख के गांजे के साथ दो तस्कर गिरफ्तार CG : क्या अब डीजी होंगे ACB – EOW के चीफ? नई अधिसूचना के बाद अटकलों का दौर हुआ शुरू, अभी IG रैंक के अफसर…