कोरबा। कोरबा जिले के कटघोरा में एक युवती से बलात्कार करने वाले दो आरोपियों को प्रथम अपर सत्र न्यायालय ने 20 साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही उन पर 3000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।

आरोपी सुमन कुमार नेताम उर्फ पिंकू और शांतनु नेताम ने 26 जनवरी 2023 को युवती के साथ बलात्कार किया था। पीड़िता की रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज किया था और जांच के बाद आरोपियों के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया गया था।

अदालत ने आरोपियों को धारा 376 (घ) और 506 भाग-दो भादवि के तहत दोषी ठहराया और उन्हें 20 साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई। अतिरिक्त लोक अभियोजक संजय कुमार जायसवाल ने इस मामले में शासन की ओर से पैरवी की।

इस मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार किया था और उन्हें अदालत में पेश किया था। अदालत के निर्णय से पीड़िता और उसके परिवार को न्याय मिला है।

इस मामले के संबंध में अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक एवं अतिरिक्त लोक अभियोजक कटघोरा ने बताया कि यह निर्णय महिलाओं के खिलाफ अपराधों के प्रति शून्य सहनशीलता की नीति को दर्शाता है।

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By Chhattisgarh Kranti

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