रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार के स्कूल शिक्षा विभाग ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP-2020) के अनुरूप पहली कक्षा (Class 1) में प्रवेश के लिए न्यूनतम आयु 6 वर्ष निर्धारित कर दी है। इस संबंध में विभाग ने 8 जुलाई 2026 को आदेश जारी करते हुए राज्य के सभी सरकारी, निजी और अनुदान प्राप्त स्कूलों में नए नियम लागू करने के निर्देश दिए हैं। नई व्यवस्था के अनुसार शैक्षणिक सत्र की शुरुआत के आधार पर 1 अप्रैल को बच्चे की आयु तय की जाएगी। आयु सीमा इस प्रकार रहेगी— नर्सरी (बालवाटिका-1): 3 वर्ष से अधिक, 4 वर्ष से कम केजी-1 (बालवाटिका-2): 4 वर्ष से अधिक, 5 वर्ष से कम केजी-2 (बालवाटिका-3): 5 वर्ष से अधिक, 6 वर्ष से कम कक्षा पहली: 6 वर्ष से अधिक, 7 वर्ष से कम आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि जिन बच्चों की निर्धारित आयु 1 जुलाई तक पूरी हो जाती है, उन्हें 3 माह तक की विशेष छूट देते हुए संबंधित कक्षा में प्रवेश दिया जा सकेगा। स्कूल शिक्षा विभाग ने यह भी कहा है कि यह नियम राज्य के सभी शासकीय, अशासकीय (निजी) एवं अनुदान प्राप्त विद्यालयों पर समान रूप से लागू होगा। साथ ही RTE (शिक्षा का अधिकार अधिनियम) के तहत निजी स्कूलों में 25 प्रतिशत आरक्षित सीटों पर होने वाले प्रवेश में भी यही आयु सीमा प्रभावी रहेगी। विभाग ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों (DEO), विकासखंड शिक्षा अधिकारियों (BEO) और स्कूल प्रबंधन को निर्देश दिए हैं कि नए नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें तथा अभिभावकों को इसकी जानकारी भी व्यापक रूप से उपलब्ध कराई जाए। Post Views: 31 Please Share With Your Friends Also Post navigation CG Police Transfer : PHQ ने जारी की ट्रांसफर लिस्ट, देखिये किसे कहां भेजा गया…