CG: बालको के G9 इमारत निर्माण के लिए पेड़ों की कटाई पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक

कोरबा:- देश की प्रमुख एल्युमिनियम उत्पादक कंपनी भारत अल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड द्वारा बालको क्षेत्र में 9 मंजिला इमारत G-9 का निर्माण किया जाना है. जिसके लिए पेड़ों की कटाई प्रस्तावित है. पेड़ कटाई के खिलाफ जिला एवं सत्र न्यायालय, कोरबा में प्रेक्टिस करने वाले अधिवक्ता अब्दुल नफीस खान ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी. जिसपर एक पक्ष को सुनने के बाद फरवरी में होने वाली अगली सुनवाई तक पेड़ों की कटाई पर रोक लगा दी गई है. अब्दुल ने बताया कि प्रोजेक्ट के लिए रिकॉर्ड में 172 पेड़ काटे जाने का जिक्र है जबकि वास्तव में इस स्थान पर 440 पेड़ मौजूद हैं.

पहले कलेक्टर फिर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया

अधिवक्ता अब्दुल ने बताया कि बालको नगर में इंदिरा मार्केट के समीप G-9 आवासीय प्रोजेक्ट के नाम पर दशकों पुराने और धार्मिक मान्यता वाले 440 पेड़ों की कटाई और अवैध निर्माण के खिलाफ उन्होंने सबसे पहले कलेक्टर से शिकायत की थी. लंबे समय तक इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई. बाद में एसडीएम ने 172 पेड़ों की शिफ्टिंग का आदेश दिया, लेकिन फिर इसे भी निरस्त कर दिया गया. लेकिन पेड़ों की कटाई पर रोक नहीं लगी.

वकील ने बताया कि इसके बाद वे छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट पहुंचे और पेड़ कटाई के खिलाफ जनहित याचिका दायर की. लेकिन इस याचिका को भी खारिज कर दिया गया. जिसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई. इस मामले की सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम आदेश देते हुए अगले आदेश तक पेड़ों की कटाई पर पूरी तरह रोक लगाने का स्पष्ट निर्देश दिया है.

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By Chhattisgarh Kranti

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