कुरकुरे और कोल्ड ड्रिंक का लालच देकर नाबालिग से कई बार दुष्कर्म, दोषी को आजीवन कारावास अलवर:- विशिष्ट न्यायालय पॉक्सो संख्या 2 ने नाबालिग से दुष्कर्म प्रकरण में अहम फैसला सुनाते हुए आरोपी को दोषी ठहराते हुए आजीवन कठोर कारावास की सजा सुनाई. साथ ही आरोपी को 4 लाख रुपए के अर्थ दंड से दंडित किया. आरोपी की ओर से न्यायालय द्वारा सुनाई गई सजा में नरमी बरतने को अपील की गई, इस पर न्यायाधीश की ओर से सख्त टिप्पणी कर सजा को यथावत रखा गया. विशिष्ट लोक अभियोजक पंकज यादव ने बताया कि शहर के एक थाने में पीड़िता के पिता ने प्रकरण दर्ज करवाया कि आरोपी पीड़िता को कुरकुरे, टॉफी व कोल्ड ड्रिंक का लालच देकर बहला फुसलाकर अपने साथ घर ले जाता था और वहां पीड़िता के साथ गलत कृत्य को अंजाम देता. आरोपी ने नाबालिग के साथ करीब 10 से 15 बार गलत कृत्य किया. कई बार आरोपी पीड़िता को डरा-धमकाकर भी बुलाता था. उन्होंने बताया कि आहत होकर पीड़िता ने अपने साथ हुई कृत्य की शिकायत सबसे पहले अपनी बुआ से की. इसके बाद पीड़िता की बुआ ने पीड़िता के पिता को घटना के बारे में बताया. विशिष्ट लोक अभियोजक ने बताया कि पुलिस ने पीड़िता के पिता की शिकायत पर प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान किया और आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष चालान पेश किया. Post Views: 65 Please Share With Your Friends Also Post navigation जनवरी 2026 में लॉन्च होने वाली हैं ये 6 कारें, जानें लिस्ट में कौन है शामिल CG: पति-बेटी ने मां को पीट-पीट कर मार डाला, वजह जान पुलिस का चकराया माथा