CG News: साय सरकार ने खोला शिक्षक भर्ती का पिटारा, नोटिफिकेशन हुआ जारी…

रायपुर। शिक्षा के क्षेत्र में करियर बनाने की चाह रखने वाले युवाओं के लिए सुनहरा अवसर आया है। दरअसल छत्तीसगढ़ के अलग-अलग स्कूलों में शिक्षक के पद पर बंपर भर्ती निकली है, जिसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। रिक्त पदों पर आवेदन के लिए 25 अगस्त तक का समय दिया गया है।

जारी नोटिफिकेशन के अनुसार भर्ती कुल 13 पदों पर होगी। रिक्त पदों पर भर्ती रायपुर जिले के अलग-अलग स्कूलों के लिए होनी है। रिक्त पदों पर आवेदन के लिए उम्मीदवारों को प्रायमरी कक्षाओं के लिए डीएड और उच्च स्तरीय कक्षाओं के लिए बीएड अनिवार्य है।

नियम एवं शर्तें :–

  • हायर सेकेंडरी स्कूल हेतु बी.एड. (विशेष शिक्षा)/प्राथमिक शालाओं हेतु 02 वर्ष का डिप्लोमा (विशेष शिक्षा) डी.एड./डी.एल.एड. (विशेष शिक्षा) से अथवा वे कि– दृष्टिहीनता, श्रवणबाधिता, बौद्धिक अक्षमता, अधिगम अक्षमता, सरेब्रल पाल्सी, बहुविकलांगता में से कम से कम किसी एक विषय में भारतीय पुनर्वास परिषद RCI (Rehabilitation Council of India) पंजीकृत विश्वविद्यालय अथवा महाविद्यालय से बी.एड. (विशेष शिक्षा) अथवा 02 वर्ष का डिप्लोमा डी.एड./डी.एल.एड.(विशेष शिक्षा) होना चाहिए।
  • आवेदक का जीवन पंजीयन भारतीय पुनर्वास परिषद RCI (Rehabilitation Council of India) में पंजीयन अनिवार्य है।
  • आवेदक को छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना अनिवार्य है। संबंधित विकासखंड के स्थानीय उम्मीदवार को प्राथमिकता दी जाएगी।
  • आवेदक को छत्तीसगढ़ी, हिन्दी और अंग्रेजी भाषा का ज्ञान होना अनिवार्य है। जिससे छत्तीसगढ़ के विशेष आवश्यकता वाले बच्चों एवं बच्चों के पालकों से सम्यक रूप विचार विमर्श किया जा सके।
  • उम्मीदवारों का अनुबंध के आधार पर विशुद्ध रूप से अस्थायी एवं नियतकाल अवधि के लिए चयन किया जाएगा। अतः आवेदक कलेक्टर एवं पदेन जिला मिशन संचालक, समग्र शिक्षा को नियमित नियुक्ति हेतु कोई दावा नहीं करेगा।
  • अनुबंध के आधार पर अथवा पूर्व में कार्य कर रहे उम्मीदवार मानदेय वृद्धि और नियमितीकरण हेतु न्यायालय में याचिका दर्ज करने हेतु पात्र नहीं होंगे।
  • चयनित उम्मीदवार को एक अनुबंध पत्र पर हस्ताक्षर करना होगा और अनुबंध अमल के उल्लंघन पर अनुबंध समाप्त किया जाएगा। लिखित सूचना नहीं दी जाएगी और सेवा स्वतः समाप्त मानी जाएगी।
  • रिक्तियों की संख्या परिवर्तनीय है।
  • आवेदन की अंतिम तिथि को आवेदक की आयु 21 से 30 वर्ष के मध्य होनी चाहिए, छत्तीसगढ़ के स्थाई निवासियों के लिए अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष होगी। इसके अतिरिक्त शासन के प्रचलित नियम अनुसार वरियता आयु सीमा में छूट दी जाएगी।
  • आरक्षण तथा आयु सीमा में छूट प्रचलित शासकीय नियमों के अनुसार लागू होगा।
  • चयनित उम्मीदवार को अस्थायी रूप से कार्य पर भेजे जाने एवं प्राप्त होने के कारण पदस्थापना स्थिति में उपस्थित होना अनिवार्य होगा अन्यथा पद पर भेजा गया उम्मीदवार स्वतः पद से वंचित माना जाएगा और अन्य कोई अभ्यर्थी उस पद पर नियुक्त किया जाएगा।
  • कलेक्टर एवं पदेन जिला मिशन संचालक, समग्र शिक्षा को नियुक्ति/कार्यमुक्त करने हेतु पूर्ण अधिकार होगा एवं यह विवाद की स्थिति में निर्णय हेतु अंतिम प्राधिकारी होगा।
  • किसी भी प्रकार का दबाव/सिफारिश/राजनैतिक अथवा अन्य प्रभाव अनुचित माना जाएगा और उम्मीदवार की उम्मीदवारी समाप्त कर दी जाएगी।
  • सभी आवश्यक दस्तावेजों को स्वप्रमाणित कर संलग्न करना अनिवार्य है।

आवेदन की प्रक्रिया 

  1. आवेदन के सभी कॉलम को स्पष्ट/स्पष्ट शब्दों में हस्तलिखित स्याही के आधार पर भरें।
  2. आवेदन नियतिवृत प्रारूप में तथा पासपोर्ट साइज का रंगीन फोटो निर्धारित स्थान पर चस्पा कर स्वप्रमाणित करें।
  3. सभी आवश्यक दस्तावेज शैक्षणिक योग्यता (10वीं, 12वीं, स्नातक, स्नातकोत्तर, बी.एड./डी.एड. विशेष शिक्षा)/अन्य को स्वप्रमाणित कर संलग्न करें।
  4. छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होने का प्रमाण पत्र व जाति प्रमाण पत्र आवश्यक हो तो स्वप्रमाणित प्रति संलग्न करें।
  5. संलग्न प्रमाण पत्रों को आवेदन पत्रों में उल्लेखित क्रम में संलग्न किया जाना अनिवार्य है।
  6. आवेदन पत्र जिला परियोजना कार्यालय, समग्र शिक्षा, हितानंद नगर, कक्ष क्र. 37 कलेक्टरेट परिसर रायपुर, पिन कोड 492001 के नाम स्पीड पोस्ट/पंजीकृत डाक के माध्यम से दिनांक 25/08/2025 तक सांय 05:00 बजे तक ही स्वीकार किए जाएंगे।
  7. समग्र शिक्षा, जिला परियोजना कार्यालय, रायपुर डाक में विलंब के लिए जिम्मेदार नहीं रहेगा, जिले द्वारा निर्धारित अंतिम तिथि एवं समय के उपरांत प्राप्त आवेदन अस्वीकृत कर दिए जाएंगे। कार्यालय में सीधे प्राप्त आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे।
  8. आवेदक का लिफाफे के ऊपर स्पष्ट अक्षरों में आवेदित पद का नाम, प्राथमिक स्टेट/मिडिल–सेकेंडरी स्टेट का उल्लेख करना अनिवार्य होगा।
  9. आवेदन के साथ आधार टिकट चस्पा किया हुआ स्वयं का वर्तमान निवास का पता लिखा 02 लिफाफा पंजीयन हेतु संलग्न करना अनिवार्य होगा।
  10. गलत आवेदन, गलत जानकारी या गलत दस्तावेज का आवेदन अमान्य हो जाएगा। अमान्य आवेदनों के संबंध में सूचना नहीं दी जाएगी।
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By Chhattisgarh Kranti

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