रायपुर सेंट्रल जेल में शोएब ढेबर पर तीन माह का लगा प्रतिबंध, आदेश जारी..

रायपुर। सेंट्रल जेल रायपुर में शोएब ढेबर को अगले तीन महीनों के लिए मुलाकात कक्ष में प्रवेश से प्रतिबंधित कर दिया गया है। यह कार्रवाई शोएब ढेबर द्वारा जेल अधिकारियों की अनुमति के बिना जबरदस्ती मुलाकात कक्ष में प्रवेश करने और शासकीय कार्य में बाधा डालने के कारण की गई है।

जेल अधीक्षक द्वारा जारी आदेश के अनुसार, शोएब ढेबर ने अधिवक्ता मुलाकात के दौरान अधिकारियों के मना करने के बावजूद जबरन प्रवेश किया, जिससे जेल की सुरक्षा और संचालन व्यवस्था प्रभावित हुई। इस मामले की जांच उप जेल अधीक्षक एमएन प्रधान ने की, जिनकी रिपोर्ट में पुष्टि हुई कि शोएब ढेबर का कृत्य जेल नियमों का उल्लंघन है।

जेल नियमावली के नियम 690 के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, जेल अधीक्षक ने शोएब ढेबर को तीन माह तक किसी भी बंदी से मुलाकात करने से रोक दिया है। जेल अधीक्षक ने स्पष्ट किया कि जेल परिसर में अनुशासन और सुरक्षा बनाए रखने के लिए ऐसे कृत्यों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने चेतावनी दी कि भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए और सख्त कदम उठाए जाएंगे।

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By Chhattisgarh Kranti

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