Court News : गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिले के मरवाही थाना क्षेत्र में पांच साल पहले हुए एक सनसनीखेज लूटकांड में अदालत ने दो आरोपियों को दोषी करार देते हुए सात-सात साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। यह फैसला द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एकता अग्रवाल की अदालत ने सुनाया। दोनों दोषियों पर एक-एक हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। यह मामला 25 मई 2020 का है, जब धरहर गांव के तिराहे पर एक किसान गंगा प्रसाद भैना अपने हेल्पर स्वरूप सिंह के साथ धान बेचकर लौट रहा था। तभी एक ओमनी वैन में सवार पांच लोगों ने उनकी पिकअप गाड़ी को रोककर लाठी-डंडों से हमला कर दिया। इस हमले में हेल्पर गंभीर रूप से घायल हो गया और आरोपी 30 हजार रुपये नकद सहित कुल 62,460 रुपये का सामान लूटकर फरार हो गए। पुलिस जांच के दौरान दो आरोपियों – शेषनारायण और मझल – को गिरफ्तार किया गया, जबकि प्रकाश नारायण, अजय उर्फ लल्लू गोस्वामी, और हरण गोस्वामी अभी तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। तीनों की तलाश अब भी जारी है। सरकार की ओर से इस मामले में अतिरिक्त लोक अभियोजक कौशल सिंह ने पैरवी की। आखिरकार, पांच साल बाद पीड़ित किसान को इंसाफ मिला है। हालांकि, फरार आरोपियों की गिरफ्तारी अब भी एक चुनौती बनी हुई है। Post Views: 151 Please Share With Your Friends Also Post navigation CG Police Transfer : टीआई और सब इंस्पेक्टरों का तबादला, एसपी ने किया आदेश जारी, देखें लिस्ट… CG Crime : काम पर जा रही महिला के साथ सुनसान रास्ते में शर्मनाक अश्लील हरकत, जो हुआ सुनकर रूह कांप उठे