1 जुलाई से बूंद-बूंद के लिए तरसेंगे ये लोग, नहीं मिलेगा ईंधन, राज्य सरकार ने लिया बड़ा फैसला, जानिए क्या है कारण नई दिल्ली : देश की राजधानी दिल्ली से प्रदूषण कम होने का नाम नहीं ले रहा है। यहां की जनता धूल और धुंए से काफी परेशान है। जिसको देखते हुए सरकार ने बढ़ा फैसला लिया है। सरकार ने प्रदेश की प्रदुषण को कम करने के लिए एक नया नियम बनाया है। सरकार द्वारा ये नियम एक जुलाई से लागू होगी। सरकार के नए नियम के अनुसार, एक जुलाई से 10 साल से अधिक पुराने डीजल वाली गाड़ी और 15 साल से अधिक पुराने पेट्रोल वाले वाहनों को किसी भी पेट्रोल पंप पर ईंधन नहीं मिलेगा। यह नियम कमिशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट (CAQM) के निर्देशों के अनुसार लागू किया गया है। कैसे होगी पुराने वाहनों की पहचान सरकार द्वारा बनाए गए इस नियम के तहत पुराने वाहनों की पहचान करने के लिए दिल्ली के हर पेट्रोल पंप पर ANPR यानी (Automatic Number Plate Recognition) कैमरे लगाए जाएंगे। इस कैमरे से गाड़ी की नंबर प्लेट को स्कैन कर गाड़ियों पहचान की जाएगी। अगर जो भी वाहन गाड़ी प्रतिबंधित श्रेणी आएगी उसे कोई भी पेट्रोल पंप पर फ्यूल नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा अगर कोई भी इस नियमों को उल्लंघन करता है, तो उसकी गाड़ी जप्त की जाएगी साथ ही उसपर कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। Post Views: 613 Please Share With Your Friends Also Post navigation CG News : पंडी राम मंडावी को पद्मश्री, बस्तर की कला को मिली वैश्विक पहचान, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने दी बधाई MCMV: 12 MCMV खरीदेगा भारत, इतनी आएगी लागत, बढ़ेगी समुद्री सुरक्षा