प्रधान पाठक पर गिरी निलंबन की गाज, कलेक्टर ने की कार्रवाई… जशपुर। जशपुर जिले के पत्थलगांव विकासखंड अंतर्गत ग्राम तिरसोंठ के शासकीय प्राथमिक शाला में पदस्थ प्रधान पाठक चैतराम यादव को अनाधिकृत अनुपस्थिति एवं विद्यालय में शराब सेवन की शिकायतों के आधार पर तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, कलेक्टर जशपुर रोहित व्यास के ग्राम तिरसोंठ भ्रमण के दौरान ग्रामीणों द्वारा प्रधान पाठक के विरुद्ध गंभीर शिकायतें की गई थीं, जिस पर तत्काल संज्ञान लेते हुए कलेक्टर ने निलंबन की अनुशंसा की थी। इसके बाद प्रस्तुत प्रतिवेदन में स्पष्ट हुआ कि यादव ने बिना पूर्व सूचना के 16 जून से 23 जून तथा 5 जुलाई से 8 जुलाई 2025 तक अनाधिकृत रूप से अनुपस्थिति दर्ज की। इसके अतिरिक्त शैक्षिक समन्वयक रघुनाथपुर, ग्राम पंचायत तिरसोंठ के सरपंच एवं शाला विकास समिति अध्यक्ष द्वारा 8 जुलाई को तैयार किए गए पंचनामा में उल्लेख किया गया कि यादव शराब सेवन कर विद्यालय आते हैं। यह कृत्य प्रथम दृष्टया सही पाया गया, जो छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 03 का उल्लंघन है और शासकीय सेवक के आचरण के विपरीत कदाचरण की श्रेणी में आता है। उक्त तथ्यों के आधार पर चौतराम यादव को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 के अंतर्गत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि के दौरान उनका मुख्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय, बगीचा नियत किया गया है। इस अवधि में वे नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते के पात्र होंगे। Post Views: 103 Please Share With Your Friends Also Post navigation सरकारी नौकरी पाने का शानदार मौक़ा! छग में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती…. रायपुर सेंट्रल जेल में शोएब ढेबर पर तीन माह का लगा प्रतिबंध, आदेश जारी..