चोरी के 03 मामले मे कुल 07 विधि से संघर्षरत बालकों के विरुद्ध सख्त वैधानिक कार्यवाही…

अंबिकापुर : मामले का संछिप्त विवरण इस प्रकार हैं कि प्रार्थी देवेंद्र सिंह साकिन उदयपुर थाना उदयपुर द्वारा दिनांक 24/06/25 कों थाना उदयपुर आकर आकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि दिनाक 23/06/25 के रात्रि से दिनाक 24/06/25 के बीच में विद्यादीप स्टेशनरी एवं किताब दुकान में किसी अज्ञात चोर के द्वारा दुकान के दीवाल को तोडकर दुकान अंदर घुसकर दुकान में रखे समान क्रिकेट बेट 10 नग एवं अन्य स्टेशनरी समान कों किसी अज्ञात चोर द्वारा चोरी कर लिया गया है, एवं प्रार्थी द्वारा दिनांक 14/07/25 कों थाना उदयपुर आकर पुनः दूसरे प्रकरण का रिपोर्ट दर्ज कराया कि घटना दिनांक 12/07/25 से 13/07/25 के मध्य कोई अजात चोर प्रार्थी के दुकान के अन्दर घुसकर दुकान में रखे सामान खिलौना, फुटबाल, कम्पास, कलाई घड़ी एंव अन्य स्टेशनरी सामान कोई अज्ञात व्यक्ति द्वारा चोरी कर ले गया है।

तीसरे मामले मे प्रार्थी ठाकुर प्रसाद यादव साकिन उदयपुर थाना उदयपुर द्वारा थाना 21/07/25 कों थाना उदयपुर आकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि प्रार्थी का ग्राम उदयपुर मेन रोड में गीतावाच के नाम से इलेक्ट्रानिक दुकान संचालित है। प्रतिदिन की भांति दिनाक 20/07/25 को रात्रि में दुकान बंद कर घर चला गया कि दिनांक 21/07/25 को सुबह दुकान खोला तो देखा कि, दुकान का सामान बिखरा पड़ा था। सामान का मिलान किया तो देखा कि मोबाईल बैट्री, मेमोरी कार्ड, टोर्च, ब्लूटूथ हेड फोन, एयरबर्ड, ब्लूटूथ स्पीकर, घड़ी स्मार्ट वॉच, मोबाईल चार्जर, चार्जर टोर्च, कलाई घड़ी की चोरी होना पाया है, जो किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा प्रार्थी के दुकान से चोरी कर ओइया गया है, मामले मे प्रार्थी के रिपोर्ट पर अज्ञात आरोपियों के विरुद्ध थाना उदयपुर मे अलग अलग तीन प्रकरण क्रमांक 104/25, 109/25 एवं 113/25 मे धारा 331(2), 305(ए) बी. एन. एस. का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया गया।

दौरान विवेचना पुलिस टीम द्वारा मामले मे शामिल युवकों का पता तलाश किया जा रहा था, पुलिस टीम के सतत प्रयास से मामले मे कुल 07 विधि से संघर्षरत बालको कों पकड़कर पूछताछ किया गया जो सभी विधि से संघर्षरत बालको द्वारा तीनो प्रकरणों मे चोरी की घटना कारित किया जाना स्वीकार किया गया, विधि से संघर्षरत बालको के कब्जे से चोरी किया गया स्टेशनरी सामान एवं इलेक्ट्रॉनिक सामान जप्त किया गया है, विधि से संघर्षरत बालको के विरुद्ध अपराध सबूत पाये जाने से मामलो मे धारा 35(2) बी. एन. एस. एस. के तहत अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। सम्पूर्ण कार्यवाही मे थाना प्रभारी उदयपुर उप निरीक्षक शिशिरकान्त सिंह, उप निरीक्षक सहदेव राम वर्मन, सहायक उप निरीक्षक वरदान लकड़ा, प्रधान आरक्षक संजय नागेश, आरक्षक रविन्द्र साहू, अजय शर्मा, देवेंद्र सिंह सक्रिय रहे।

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By Chhattisgarh Kranti

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