बैंक लॉकर के लिए RBI का नया नियम, ग्राहकों को मिलेगी ये सुविधा मिलेगी नई दिल्ली:- भारतीय रिजर्व बैंक ने नंवबर 2025 से बैंक लॉकर के लिए नियमों में बदलाव किया है. इससे पारदर्शिता, सुरक्षा और ग्राहकों की सुविधा बढ़ेगी. नए नियमों के तहत बैंक लॉकर के अलॉटमेंट, ऑपरेशन और खोने या डैमेज होने के परिणाम के आधार पर लायबिलिटी कवर की जा सकती है. बैंक लॉकर का इस्तेमाल आम तौर पर ज्वेलरी, जरूरी दस्तावेज और कीमती सामान रखने के लिए किया जाता है. आरबीआई की नई गाइडलाइंस में ग्राहकों को लायबिलिटी और नॉमिनेशन राइट्स से बाहर रखा गया है. नया नियम सभी बैंकों के लिए स्टैंडर्ड एग्रीमेंट बनाएगा. लायबिलिटी के मामलों पर ग्राहकों और बैंक दोनों तरफ से स्पष्टता बनी रहेगी. नए नियमों की खास बातें नॉर्मल लॉकर एग्रीमेंट: सभी बैंकों को दो पेज का स्टैंडर्ड एग्रीमेंट लेना होगा और उसे RBI से मंजूरी लेनी होगी. सिक्योरिटी अपग्रेड: बैंकों को CCTV फुटेज, एक्सेस लॉग्स मेंटेन करने होंगे और लॉकर को ऑपरेट करना होगा. नॉमिनेशन सुविधा: एक अकाउंट होल्डर बैंक लॉकर के लिए अब चार नॉमिनी बना सकता है. लायबिलिटी क्लॉज: अगर कोई बैंक अपने ग्राहकों को लॉकर के सामान के नुकसान से बचाने की अपनी ड्यूटी में असफल हो जाता है, खासकर फ्रॉड, चोरी, आग या बिल्डिंग गिरने की स्थिति में, तो उसे पूरा नुकसान रिफंड करना होगा. लॉकर अलॉटमेंट में पारदर्शिता: बैंक वेटलिस्ट की डिटेल्स साफ रखेंगे और लॉकर सही तरीके से अलॉट करेंगे. बैंक लॉकर के पुराने नियमों में कई खामियां थीं. जैसे, लॉकर एग्रीमेंट को लेकर अलग-अलग बैंकों में अलग-अलग नियम थे. सुरक्षा उपाय भी सीमित थे और सिर्फ सिंगल नॉमिनी की इजाजत थी. बैंकों की लायबिलिटी भी अस्पष्ट नहीं थी. साथ ही सीमित थी. ग्राहकों के लिए, नए नियम पारदर्शिता और सुरक्षा बढ़ाते हैं. साथ ही एक से ज्यादा नॉमिनेशन की वजह से रिप्रेजेंटेटिव के लिए क्लेम मैच्योरिटी प्रक्रिया को आसान बनाते हैं. ये उन कर्मचारियों और पेंशनर्स को कंट्रोल करने वाले सभी एग्रीमेंट को भी बिना किसी रुकावट और सही सेफ्टी स्टैंडर्ड के साथ आगे बढ़ने देते हैं, जिन्हें बैंक लॉकर ऑपरेट करने की इजाजत है. बैंक लॉकर के लिए बीमा कवर नहीं बैंक लॉकर रखने वाले ग्राहकों को यह जानना जरूरी है कि बैंक आपके सामान को सुरक्षित रखने का काम करते हैं, न कि उसके लिए कोई बीमा कवर. बीमा ग्राहक की जिम्मेदारी है. बैंकों की जिम्मेदारी सिर्फ तब बनती है जब लापरवाही या बैंक की सुरक्षा में लापरवाही की वजह से कोई नुकसान होता है. बैंक लॉकर ऑपरेशन नियम RBI के बैंक लॉकर ऑपरेशन नियमों के अनुसार, ग्राहकों को लॉकर का इस्तेमाल गैर-कानूनी कामों के लिए करने या कोई भी गैर-कानूनी सामान रखने की इजाजत नहीं है. बैंक लॉकर में कौन सी चीजें रख सकते हैं और कौन सी चीजें नहीं, यह भी जानना जरूरी है. Post Views: 42 Please Share With Your Friends Also Post navigation जादू-टोने की धमकी देकर फर्जी गुरु ने दंपति से हड़पे साढ़े 3 करोड़ CG: बाईपास के पास बड़ा हादसा, बेकाबू कार खेत में पलटी, एक की मौत