तेलंगाना समेत 10 राज्यों में 15 ठिकानों पर छापेमारी, मेडिकल कॉलेजों से जुड़ा है मामला

नई दिल्ली :- प्रवर्तन निदेशालय ने गुरुवार को दिल्ली और नौ दूसरे राज्यों में 15 जगहों पर कई सरकारी अधिकारियों से जुड़े रिश्वतखोरी के एक मामले में छापेमारी की. इनमें से कुछ राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से जुड़े हैं.सीबीआई द्वारा 30 जून, 2025 को दर्ज की गई एफआईआर के आधार पर एजेंसी की जांच के तहत, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश और दिल्ली में इन जगहों पर धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत गुरुवार सुबह से छापेमारी चल रही है.

जिन जगहों पर तलाशी ली जा रही है, उनमें कई राज्यों में मौजूद सात मेडिकल कॉलेज की जगहें और एफआईआर में आरोपी के तौर पर नामजद कुछ प्राइवेट लोग भी शामिल हैं.सीबीआई की एफआईआर में आरोप है कि “मेडिकल कॉलेजों के निरीक्षण से जुड़ी गोपनीय जानकारी मेडिकल कॉलेजों से जुड़े खास मैनेजमेंट वाले लोगों और बिचौलियों को देने के बदले राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के अधिकारियों समेत सरकारी अधिकारियों को रिश्वत दी गई थी, जिससे वे मापदंड में हेरफेर कर सके और मेडिकल कॉलेजों में एकेडमिक कोर्स चलाने के लिए मंज़ूरी ले सके.

अपनी 16 पेज की एफआईआर में सीबीआई ने 35 आरोपियों के नाम बताए हैं, और बताया है कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और एनएमसी से जुड़े कुछ सरकारी अधिकारी, बिचौलियों और देश भर के अलग-अलग प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों के प्रतिनिधियों के साथ मिलकर आपराधिक साजिश में भ्रष्टाचार, अपने पद का गलत इस्तेमाल और जानबूझकर गलत काम कर रहे हैं.

एफआईआर के मुताबिक, इन लोगों ने कथित तौर पर मंत्रालय के अंदर मेडिकल कॉलेजों के नियामक स्थिति और आंतरिक संसाधन से जुड़ी गोपनीय फ़ाइलें और संवेदनशील जानकारी तक बिना इजाजत के पहुंचने, गैर-कानूनी तरीके से नकल करने और फैलाने में मदद की है.इसके अलावा एफआईआर में लिखा है कि ये लोग एनएमसी के कानूनी निरीक्षण प्रोसेस में हेरफेर करने में शामिल रहे हैं. उन्होंने ऑफिशियल जानकारी से काफी पहले ही संबंधित मेडिकल संस्थानों को निरीक्षण शेड्यूल और चुने गए निर्धारक की पहचान बता दी थी.

सीबीआई एफआईआर में लिखा है, “ऐसे पहले के खुलासों से मेडिकल कॉलेजों को धोखाधड़ी वाले इंतज़ाम करने में मदद मिली है, जिसमें अनुकूल निरीक्षण रिपोर्ट पाने के लिए रिश्वत देना, ऐसी फैकल्टी को रखना जो है ही नहीं या प्रॉक्सी फैकल्टी रखना, और इंस्पेक्शन के दौरान बनावटी तरीके से इसका पालन दिखाने के लिए नकली मरीजों को भर्ती करना, और फैकल्टी की मौजूदगी के रिकॉर्ड में हेरफेर करने के लिए बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम से छेड़छाड़ करना शामिल है.

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By Chhattisgarh Kranti

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