सरकार ने लिया बड़ा फैसला अब फिर ऑनलाइन माध्यमों से पढ़ाई करेंगे बच्चे, कर्मचारियों को भी घर से काम करने का आदेश
नई दिल्ली :- देश की राजधानी दिल्ली में प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ रहा है। राजधानी में एक्यूआई 400 के पार पहुंच गया है, जिसके बाद दिल्ली एनसीआर में ग्रैप 4 की पाबंदियां लागू करने का फैसला किया है. इसके तहत कई चीजों पर बैन रहेगा। दिल्ली NCR में शनिवार शाम वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 488 और बवाना में 496 तक पहुंच गया। इसे अत्यधिक गंभीर माना जाता है। आनंद विहार में स्मोग (धुंध) की परत दिखाई दे रही थी। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के अनुसार, राजधानी के कुल निगरानी स्टेशनों में से 21 स्टेशनों पर AQI 400 से अधिक दर्ज किया गया, जो गंभीर श्रेणी में आता है।
एनसीआर में क्या पाबंदी रहेगी?
बीएस तीन पेट्रोल और बीएस चार डीजल के चार पहिया वाहनों के संचालन पर सख्त पाबंदी रहेगी।
हालांकि दिव्यांग लोग खुद के इस्तेमाल के लिए दोनों ही श्रेणी की गाड़ियां चला सकेंगे।
स्वच्छ ईंधन पर नहीं चलने वाले ईंट भट्ठे, हाट मिक्स प्लांट और स्टोन क्रशर को बंद किया जाएगा।
ग्रेप चार के प्रतिबंधों के तहत सभी तरह के निर्माण कार्यों पर रोक रहेगी। हालांकि इसमें सड़क, बिजली वितरण से संबंधित परियोजनाओं और आवश्यक सेवाओं से जुड़ी परियोजनाओं को छूट रहेगी।
दिल्ली में सिर्फ जरूरी वस्तुएं लेकर आने वाले ट्रकों, सीएनजी, ई ट्रकों, बीएस-6 इंजन वाले ट्रकों को छूट रहेगी।
दिल्ली के बाहर पंजीकृत गैर-आवश्यक हल्के वाणिज्यिक गाड़ियों की एंट्री पर प्रतिबंध रहेगा।
दिल्ली में पंजीकृत बीएस छह या उससे पुराने डीजल के भारी मालवाहक वाहन पर भी पाबंदी रहेगी।
दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम और हाइब्रिड मोड में कक्षाएं चलाने का आदेश
राजधानी में वायु प्रदूषण के खतरनाक स्तर को देखते हुए सरकारी व निजी कार्यालयों के 50 प्रतिशत कर्मचारियों के लिए वर्क फ्राम होम का आदेश जारी किया गया है। इसके साथ ही शिक्षा निदेशालय ने सभी स्कूलों के लिए नौंवी तक और 11वीं के छात्रों के लिए कक्षाएं हाइब्रिड मोड में आयोजित करने का सर्कुलर जारी किया है। हाइब्रिड मोड का मतलब ये है कि अब पढ़ाई फिजिकल और ऑनलाइन दोनों तरीके से होगी।