डेस्क। एक्टर राजपाल यादव ने वीरवार को तिहाड़ जेल अधिकारियों के सामने सरेंडर कर दिया, क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट ने चेक बाउंस मामलों में उनकी सज़ा के संबंध में समय सीमा बढ़ाने से इनकार कर दिया था। यादव के सरेंडर की डेडलाइन बुधवार, 4 फरवरी तक की थी लेकिन हाई कोर्ट ने इसे आगे बढ़ाने से इनकार कर दिया।

एक जेल सूत्र ने बताया- ” एक्टर ने गुरुवार शाम 4 बजे जेल अधिकारियों के सामने सरेंडर कर दिया। अब जेल अधिकारी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर का पालन करेंगे।” यादव के वकील, जिन्हें 2 फरवरी को बुधवार शाम 4 बजे तक सरेंडर करने का निर्देश दिया गया था, ने कोर्ट को बताया था कि एक्टर ने 50 लाख रुपये का इंतज़ाम कर लिया है और पेमेंट करने के लिए एक और हफ़्ते का समय मांगा था। हालांकि, जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने यादव की सरेंडर करने के लिए समय बढ़ाने की अर्ज़ी खारिज कर दी, और कहा कि उन्हें यह राहत देने का कोई आधार नहीं है।

यह साल 2010 की बात है। तब राजपाल यादव ने बतौर डायरेक्टर फिल्म ‘अता पता लापता’ बनाई थी। इसके लिए उन्होंने मेसर्स मुरली प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी से 5 करोड़ रुपये कर्ज लिया था। वह उस रकम को कंपनी को वापस लौटा नहीं पाए। कंपनी ने फिर राजपाल यादव के खिलाफ केस कर दिया और आरोप लगाया कि एक्टर ने भुगतान के लिए जो भी चेक दिए, वो बाउंस हो गए। इस कारण राजपाल यादव के खिलाफ Section 138 के तहत केस दर्ज किया गया।

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By Chhattisgarh Kranti

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