CG News : सड़क हादसों में घायलों को तुरंत राहत, 7 दिन तक कैशलेस इलाज अनिवार्य, सरकार ने जारी किया आदेश…

रायपुर : छत्तीसगढ़ में सड़क हादसों में घायल लोगों के लिए एक बड़ी राहत की खबर है। अब सड़क दुर्घटना के शिकार लोगों को पहले 7 दिन तक सभी अस्पतालों में कैशलेस (नगदी रहित) इलाज अनिवार्य कर दिया गया है। यह सुविधा राज्य के स्वास्थ्य विभाग से मान्यता प्राप्त 134 अस्पतालों और अन्य राज्यों के 61 अस्पतालों में उपलब्ध होगी। इसका मतलब है कि यदि कोई व्यक्ति छत्तीसगढ़ से बाहर यात्रा के दौरान हादसे का शिकार होता है, तो वहां भी उसे कैशलेस इलाज मिल सकेगा।

राज्य सरकार ने भारत सरकार के 5 मई 2025 को राजपत्र में प्रकाशित नगदी रहित उपचार स्कीम 2025 के आधार पर यह आदेश जारी किया है। इसके तहत सड़क हादसे के बाद पहले 7 दिनों तक घायलों को 1.5 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज प्रदान किया जाएगा। यह योजना यह सुनिश्चित करेगी कि आर्थिक तंगी के कारण किसी घायल की जान न जाए। सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए पुलिस मुख्यालय में गठित अंतरविभागीय लीड एजेंसी ने सभी जिला कलेक्टरों और पुलिस अधीक्षकों को सोमवार को इस संबंध में पत्र जारी किया।

इस पत्र में स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि सभी मान्यता प्राप्त अस्पतालों को इस योजना का पालन करना अनिवार्य होगा। यह कदम सड़क दुर्घटनाओं में घायलों को तत्काल चिकित्सा सुविधा प्रदान करने और उनकी जान बचाने के लिए उठाया गया है।

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