रायपुर : सात साल पुराने एक मारपीट मामले में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। वर्ष 2018 में हुए एक जमीन सीमांकन विवाद के दौरान राजस्व निरीक्षक के साथ मारपीट करने वाले पूर्व भाजपा पार्षद आकाश दुबे को अदालत ने 5 साल की सजा और 5000 रुपए का अर्थदंड सुनाया है। वहीं उनके साथी श्याम साहू को भी समान सजा दी गई है। आरोपी आकाश दुबे की पत्नी सरिता दुबे वर्तमान में रायपुर नगर निगम की पार्षद हैं और नगर निगम की MIC (मेम्बर इन काउंसिल) में भी पदस्थ हैं।

घटना राजधानी के रिंग रोड नंबर-1 क्षेत्र की है, जहां भूमि सीमांकन को लेकर विवाद हुआ था। राजस्व निरीक्षक राजेन्द्र चंद्राकर एक शिकायत के बाद मौके पर पहुंचे थे ताकि विवादित जमीन का सीमांकन कर सकें। इस दौरान आकाश दुबे ने उनसे बहस की और कहा कि सीमांकन कार्य को तुरंत रोका जाए। विवाद बढ़ते ही आकाश दुबे ने RI को थप्पड़ मारा और फिर बेसबॉल बैट और हाथ-मुक्कों से हमला कर दिया। हमले के दौरान राजस्व निरीक्षक को गंभीर चोटें आई थीं और उनका हाथ फ्रैक्चर हो गया था।

इतना ही नहीं, आकाश दुबे ने उन्हें दंतेवाड़ा ट्रांसफर करवाने और जान से मारने की भी धमकी दी थी। इस घटना के प्रत्यक्षदर्शी करीब 15 गवाह थे, जिनके बयान के आधार पर यह मामला आगे बढ़ा। हालांकि, सुनवाई के दौरान आकाश दुबे ने खुद को निर्दोष बताते हुए अदालत से राहत की गुहार लगाई और यह दावा किया कि उन्हें राजनीतिक द्वेष के चलते झूठे केस में फंसाया गया है। लेकिन आरोपी कोई पुख्ता सबूत पेश नहीं कर सका, जिससे अदालत को उनका पक्ष कमजोर लगा।

करीब 7 साल तक चली न्यायिक प्रक्रिया के बाद शुक्रवार को रायपुर के जिला अपर सत्र न्यायालय ने दोनों आरोपियों को दोषी पाया और IPC की विभिन्न धाराओं के तहत उन्हें 5 साल की सजा और अर्थदंड सुनाया।

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By Chhattisgarh Kranti

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