GST में बड़ा बदलाव : 18% से अब 5% GST – अब …. इन रोज़मर्रा के सामान पर मिलेगी बड़ी राहत …. देखे पूरी डिटेल
नई दिल्ली : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने “दिवाली गिफ्ट” के रूप में GST में अहम बदलाव की घोषणा की है। अब कई जरुरी घरेलू चीज़ों पर टैक्स दर 18% से घटाकर केवल 5% कर दिया गया है। ये बदलाव 22 सितंबर, 2025 से लागू होंगे और इसका मकसद आम जनता की खरीदारी क्षमता बढ़ाना और अर्थव्यवस्था में नई गति लाना है.
कौन-कौन से सामान अब सस्ते होंगे?
- प्ररसाधन सामग्री: हेयर ऑयल, शैम्पू, टूथपेस्ट, साबुन, टूथब्रश और शेविंग क्रीम जैसी रोज़मर्रा की चीज़ें अब 5% GST में उपलब्ध होंगी
- खाद्य एवं किसान से जुड़े सामान: ट्रैक्टर टायर्स, पार्ट्स और ट्रैक्टर पर भी GST अब केवल 5% होगा
- खाद्य-सूखे सामान और पैकेज्ड फूड: बिस्कुट, इंस्टेंट नूडल्स, चॉकलेट, आइसक्रीम, प्याज़, सौस, पनीर, घी-बटर जैसे कई सामानों का GST दर 12–18% से घटकर 5% हो गया है
- दवा और बीमा: व्यक्तिगत स्वास्थ्य एवं जीवन बीमा उत्पादों पर अब कोई GST नहीं लगेगा — यानी पूरी तरह से tax-free हो गया है
GST संरचना की पूरी तस्वीर
| प्रभाव क्षेत्र | क्या बदला है |
|---|---|
| उपभोक्ता खर्च | रोज़ की चीज़ें सस्ती होंगी—खरीदारी पर पूंजी ज्यादा बचेगी। |
| कॉर्पोरेट (FMCG) | ITC, HUL जैसी FMCG कंपनियों के शेयरों में तेजी देखी गई—उच्च मांग का संकेत |
| आर्थिक प्रोत्साहन | कई सेक्टरों में मांग बढ़ेगी—ऑटो, इलेक्ट्रॉनिक्स, यात्रा आदि में भी राहत मिलेगी |
| सरकारी राजस्व | अनुमानित राजस्व कटौती लेकिन आर्थिक गति बढ़ने से अन्य क्षेत्रों में सुधार की संभावना |