सूरजपुर। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले में पत्नी की बेरहमी से हत्या करने वाले आरोपी पति को अदालत ने आजीवन कारावास (उम्रकैद) की सजा सुनाई है। प्रतापपुर थाना क्षेत्र के ग्राम जगन्नाथपुर में हुए इस सनसनीखेज हत्याकांड में अदालत ने वैज्ञानिक साक्ष्यों और पुलिस की विवेचना को आधार मानते हुए आरोपी को दोषी करार दिया। अभियोजन के अनुसार, आरोपी ने पत्नी से मटन पकाने के लिए कहा था। पत्नी द्वारा मटन बनाने से इनकार करने पर आरोपी ने गुस्से में जलती हुई लकड़ी से उस पर जानलेवा हमला कर दिया। गंभीर चोटों के कारण महिला की मौत हो गई। जांच में यह तथ्य भी सामने आया कि पत्नी की मौत के बाद आरोपी ने खुद मटन पकाकर खाया, जिसे अदालत ने मामले की गंभीर परिस्थितियों में महत्वपूर्ण तथ्य माना। मामले की जांच के दौरान पुलिस ने घटनास्थल से हत्या में प्रयुक्त लकड़ी, खून से सने कपड़े और अन्य साक्ष्य जब्त किए। एफएसएल (फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी) की रिपोर्ट ने भी अभियोजन के पक्ष को मजबूत किया। इन वैज्ञानिक साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराया। अदालत ने अपने फैसले में अपराध को अत्यंत गंभीर बताते हुए आरोपी को मृत्युदंड देने के बजाय आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही यह भी आदेश दिया कि आरोपी द्वारा न्यायिक अभिरक्षा में बिताई गई अवधि को सजा में समायोजित किया जाएगा। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि मामले में त्वरित कार्रवाई, वैज्ञानिक तरीके से की गई विवेचना और मजबूत साक्ष्यों के कारण दोषसिद्धि सुनिश्चित हो सकी। Post Views: 12 Please Share With Your Friends Also Post navigation बिलासपुर सेन्ट्रल-जेल में जलती भट्टी में कूदकर कैदी का सुसाइड VSK ऐप को लेकर बढ़े विवाद पर शिक्षा मंत्री बोले – तकनीकी त्रुटियां होंगी तो किया जाएगा सुधार