रायपुर। राजधानी रायपुर में यातायात व्यवस्था को सुचारु रखने और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से पुलिस प्रशासन ने महत्वपूर्ण कदम उठाया है। पुलिस उपायुक्त, मध्य क्षेत्र द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर पुलिस कमिश्नर ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के अंतर्गत शहर के अति व्यस्ततम मार्गों पर रैली, शोभायात्रा, जुलूस, धरना और अन्य प्रकार के प्रदर्शनों पर प्रतिबंध लागू कर दिया है।

प्रशासन की ओर से जारी आदेश के अनुसार, प्रतिदिन प्रातः 09:00 बजे से रात्रि 09:00 बजे तक किसी भी प्रकार की रैली, शोभायात्रा, जुलूस अथवा सार्वजनिक प्रदर्शन इन मार्गों पर आयोजित नहीं किए जा सकेंगे। यह प्रतिबंध आदेश जारी होने की तिथि से आगामी दो माह तक प्रभावी रहेगा। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि यह निर्णय परिशांति, लोकहित, जनसुविधा और कानून-व्यवस्था के दृष्टिकोण से लिया गया है।

प्रतिबंध जिन मार्गों पर लागू किया गया है, उनमें शहर के प्रमुख और सर्वाधिक व्यस्त मार्ग शामिल हैं। इनमें जी.ई. रोड पर शारदा चौक से जयस्तंभ चौक होते हुए शास्त्री चौक तक का हिस्सा, मालवीय रोड पर जयस्तंभ चौक से कोतवाली चौक तक, सदर बाजार रोड पर कोतवाली से सत्तीबाजार चौक तक तथा एम.जी. रोड पर गुरूनानक चौक से शारदा चौक तक का क्षेत्र शामिल है।

पुलिस उपायुक्त, मध्य क्षेत्र के प्रतिवेदन में उल्लेख किया गया था कि इन मार्गों पर लगातार बढ़ते यातायात दबाव, व्यावसायिक गतिविधियों और दैनिक आवागमन के कारण बार-बार होने वाले जुलूस एवं प्रदर्शनों से ट्रैफिक जाम, आपात सेवाओं में बाधा और आम नागरिकों को असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। इसी को ध्यान में रखते हुए प्रतिबंध की अनुशंसा की गई थी।

पुलिस प्रशासन का कहना है कि शहर की यातायात व्यवस्था और जनसुविधा सर्वोपरि है। रैली एवं जुलूस के दौरान अक्सर लंबा जाम लगने से एम्बुलेंस, स्कूल बसों और कार्यालय आने-जाने वाले लोगों को गंभीर परेशानी होती है। प्रतिबंध का उद्देश्य किसी भी संवैधानिक अधिकार को बाधित करना नहीं, बल्कि सार्वजनिक व्यवस्था और सुविधा सुनिश्चित करना है।

आदेश के उल्लंघन की स्थिति में संबंधित व्यक्तियों या संगठनों के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जा सकती है। प्रशासन ने नागरिकों और संगठनों से अपील की है कि वे आदेश का पालन करें तथा वैकल्पिक स्थानों पर अनुमति लेकर कार्यक्रम आयोजित करें।

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By Chhattisgarh Kranti

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