महिलाओं और वर्गवार आरक्षण प्रक्रिया अम्बिकापुर में होगी आयोजित

अम्बिकापुर – कलेक्टर कार्यालय, जिला सरगुजा द्वारा छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993, छत्तीसगढ़ पंचायत (उपसरपंच, अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष) निर्वाचन नियम, 1995 एवं पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के अंतर्गत जिला पंचायत, जनपद पंचायत और ग्राम पंचायत के विभिन्न पदों पर वर्गवार एवं महिलाओं के लिए आरक्षण प्रक्रिया आयोजित की जाएगी।

यह जानकारी आम जनता की जानकारी हेतु जारी की गई है। नियमानुसार निर्धारित आरक्षण प्रक्रिया 17 दिसंबर 2024 को अम्बिकापुर में नगर पालिक निगम उ.मा.वि. (उच्च माध्यमिक विद्यालय) के सभागार में आयोजित होगी। यह प्रक्रिया सुबह 11:00 बजे से प्रारंभ की जाएगी।

इस कार्यवाही में जिले के जिला पंचायत सदस्यों, जनपद पंचायत अध्यक्ष/सदस्यों एवं ग्राम पंचायत के सरपंच/पंच पदों के लिए वर्गवार एवं महिलाओं के लिए आरक्षण का निर्धारण किया जाएगा। यह कार्यवाही पूर्ण पारदर्शिता के साथ और नियमानुसार संपन्न होगी।

सर्वसाधारण से अपील
सर्वसाधारण एवं इच्छुक नागरिकों को सूचित किया जाता है कि वे इस आरक्षण प्रक्रिया में साक्ष्य के रूप में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। यह प्रक्रिया सार्वजनिक हित में आयोजित की जा रही है और इसमें जनता की भागीदारी महत्वपूर्ण है।

इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए कलेक्टर कार्यालय, सरगुजा से संपर्क किया जा सकता है।

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By Chhattisgarh Kranti

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