CG: चुनाव ड्यूटी में लापरवाही पड़ी भारी, दो शिक्षकों की बर्खास्तगी का आदेश

मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर:- जिले में त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2025 से जुड़ा है। जहां गंभीर लापरवाही और आचरणहीनता का मामला सामने आया था। निर्वाचन कर्तव्य के दौरान शराब सेवन कर ड्यूटी स्थल पर उपस्थित होने के आरोप में दो शिक्षकों—अशोक कुमार सिंह, सहायक शिक्षक (शा.प्रा.शा. हरकाटनपारा) तथा श्री अभय कुजुर, सहायक शिक्षक (शा.प्रा.शा. चुक्तीपानी)—के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है। विभागीय जांच में आरोप सिद्ध पाए जाने के बाद दोनों की सेवा समाप्ति (टर्मिनेशन) हेतु आदेश जारी किए गए हैं।

19 फरवरी 2025 को शासकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय लालपुर परिसर में निर्वाचन सामग्री वितरण कार्य चल रहा था। इसी दौरान तीन शिक्षक-अशोक कुमार सिंह, सहायक शिक्षक,अभय कुजुर सहायक शिक्षक,सुनील कुमार टोप्पो, शिक्षक ड्यूटी स्थल पर शराब सेवन की अवस्था में पाए गए। मौके पर उनकी स्थिति संदिग्ध पाई गई, जिसके बाद सभी का चिकित्सकीय परीक्षण कराया गया। सहायक चिकित्सा अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मनेन्द्रगढ़ द्वारा यह पुष्टि की गई कि तीनों शिक्षक शराब के प्रभाव में थे।

तत्काल निलंबन और विभागीय जांच का गठन

उक्त पुष्टि के बाद जिला प्रशासन ने उसी दिन, 19 फरवरी 2025 को, कार्यालयीन आदेश क्रमांक 707/705/703 के तहत तीनों शिक्षकों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया।इसके बाद 4 मार्च 2025 को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम-14 के तहत विभागीय जांच संस्थित की गई।जांच में—अपर कलेक्टर मनेन्द्रगढ़ को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया।जिला शिक्षा अधिकारी,मनेन्द्रगढ़–MCB को प्रस्तुतकर्ता अधिकारी बनाया गया।

जांच के दौरान दूसरी बार शराब सेवन की घटना

विभागीय जांच के दौरान 23 जुलाई 2025 को भी अशोक कुमार सिंह और अभय कुजुर न्यायालय में शराब सेवन की अवस्था में उपस्थित पाए गए। यह तथ्य भी चिकित्सकीय परीक्षण से प्रमाणित हुआ। यह घटना विभागीय जांच में एक गंभीर कारक के रूप में दर्ज की गई।

जांच प्रतिवेदन एवं आरोप सिद्ध

अपर कलेक्टर द्वारा प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन दिनांक 13 अक्टूबर 2025 में यह पुष्टि की गई कि अशोक कुमार सिंह और अभय कुजुर पर लगाया गया आरोप सिद्ध है।जबकि शिक्षक सुनील कुमार टोप्पो के विरुद्ध आरोप सिद्ध नहीं हुआ।

कारण बताओ सूचना और अंतिम निर्णय

दोनों अपचारी कर्मचारियों को 29 अक्टूबर 2025 को कारण बताओ सूचना जारी की गई। दोनों ने अपने उत्तर में शराब सेवन स्वीकार भी किया, किंतु उत्तर संतोषजनक नहीं पाया गया।इसके बाद 14 नवंबर 2025 को जारी आदेश में—अशोक कुमार सिंह और अभय कुजुर की सेवा समाप्ति का निर्णय लिया गया।सुनील कुमार टोप्पो के विरुद्ध प्रकरण समाप्त कर दिया गया।

नियुक्तिकर्ता अधिकारी को सेवा समाप्ति का निर्देश

छत्तीसगढ़ सिविल सेवा नियम 1966 के नियम 02(2)(ii) के अनुसार दीर्घदंड केवल नियुक्तिकर्ता अधिकारी द्वारा अधिरोपित किया जाता है।इसी के तहत कलेक्टर ने जिला शिक्षा अधिकारी को निर्देशित किया है कि दोनों शिक्षकों की सेवा समाप्ति की प्रक्रिया पूर्ण कर इसकी जानकारी उन्हें अनिवार्य रूप से प्रेषित करें।

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By Chhattisgarh Kranti

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