जमीन कब्ज़ा दिलाने सरगुजा आये हरियाणा गैंग के 03 आरोपी गिरफ्तार

सरगुजा। जानकारी अनुसार मामले का विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी सददाम खान साकिन मोमीनपुरा थाना कोतवाली अम्बिकापुर द्वारा दिनांक 22/11/25 को थाना कोतवाली आकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि दिनांक 22/11/25 को प्रार्थी को साहिल फ़ोन कर बुलाया कि कांतिप्रकाशपुर लुचकी घाट के पास चलो जहा पटवारी आर आई के समक्ष जमीन की नपाई चल रहा है वहा विवाद हो गया है तब प्रार्थी कातिप्रकाशपुर गया तो देखा कि वहां पास काफी भीड भाड था, एवं मोहम्मद साहिल, अताउल व अन्य साथी लोगो का दूसरे पक्ष के फैजान, सरोज अहमद, नुमान, एवं अन्य लोगो से लडाई झगडा हो रहा था, जो दूसरे पक्ष के लोग बोल रहे थे कि हम लोगों की जमीन पर कैसे नापाई व समतलीकरण कर रहे हो फिर मौक़े पर फैजान अंसारी हरियाणा के कुछ गुण्डे किस्म के युवकों को फोन करके जमीन को खाली करके कब्जा दिलाने बुलाये जो बेलोनो कार क्रमांक T1125HR5651DB से कुछ व्यक्ति धारदार हथियार, डण्डा एवं रॉड हाथ में रखकर कार से उतरे और प्रार्थी एवं अन्य लोगों को गाली गलौज देकर बोलने लगे कि हमें नही पहचानते हो कहकर धारदार हथियार व डण्डा राड से प्रार्थी, आमिर खान, मोहम्मद साहिद खान को मारपीट करते हुए धमकी दिए कि दुबारा इस जमीन में आओगे तो जेसीबी से गढढा खोदकर दफना देगें, इस दौरान मोहम्मद साहिद का लडाई झगडा के समय कही पर मोबाईल गिर गया है और उर्स उस्मान अपने मोबाईल से विडियो रिकार्डिग कर रहा था जिसे के नुमान और फैसान दोनों मिलकर पटक दिए है जिससे मोबाईल टुटकर क्षतिगस्त हो गया है, हरियाणा वाले गुण्डे किस्म के व्यक्ति मौके पर चापरनुमा हथियार व राड, डण्डा लिये थे तथा साहिल को जान से मारने की फिराक मे थे, मौक़े पर भीड भाड़ होता देख हरियाणा वाले गुण्डे लोग वहां से भागने लगे, भागते समय एक युवक उनकी मदद करके अपनी कार में बैठाकर भगाकर ले गया है, मामले मे प्रार्थी की रिपोर्ट पर थाना कोतवाली मे अपराध क्रमांक 884/25 धारा 296(बी), 351(3), 115(2), 191(3) बी. एन. एस. एवं 25-27 आर्म्स एक्ट का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया गया।

मामले को संज्ञान मे लेकर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सरगुजा राजेश कुमार अग्रवाल (भा.पु.से.) द्वारा थाना कोतवाली पुलिस टीम को मामले मे त्वरित कार्यवाही कर आरोपियों के विरुद्ध सख्ती से कार्यवाही किये जाने के दिशा निर्देश दिए गए, इसी क्रम मे थाना कोतवाली पुलिस टीम द्वारा विवेचना दौरान प्रार्थी व गवाहों का कथन लेख कर, घटना स्थल निरीक्षण कर मामले के आरोपीगण (01) सागर उर्फ पहलवान पिता रमजानीक उम्र 24 वर्ष निवासी ग्राम इसराना थाना तह० इसराना जिला पानीपत हरियाणा, (02) अमित कुमार पिता करमवीर उम्र 37 वर्ष निवासी ग्राम खेड़ीसाथ तह० सापला थाना आई.एम.टी. जिला रोहतक हरियाणा (03)विजय लोहार सत्यपाल लोहार उम्र 28 वर्ष निवासी ग्राम किलोई तह०+थाना रोहतक जिला रोहतक हरियाणा* को घटना स्थल से भागते समय पकड़ कर ले आई। आरोपियों से घटना के संबंध में पूछताछ किये जाने पर घटना कारित किया जाना स्वीकार किया गया, उक्त आरोपियों के विरुद्ध थाना सीतापुर के अपराध क्र. 371/2024 धारा 309 (4), 310 (2) बीएनएस, 25 आर्म्स एक्ट एवं थाना गांधीनगर के अप.क्र. 12/2024 धारा 308 (5) बीएनएस अंतर्गत चालान हो चुके हैं, दिगर राज्य से हैं। संगठित होकर अम्बिकापुर व आसपास लगातार संगठित अपराध कर रहे हैं। जिससे प्रकरण में धारा 111 (2) (ख) बीएनएस जोड़कर प्रकरण में आरोपियों से घटना में प्रयुक्त बांस का डण्डा, स्टील का रॉड, एक लोहे का चापर एवं पूर्णतः क्षतिग्रस्त बलेनो कार को आरोपियों से जप्त किया गया है। प्रकरण के आरोपीगणों के विरूद्ध सदर धारा का अपराध सबूत पाये जाने पर प्रकरण मे आरोपियों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जाता है।

सम्पूर्ण कार्यवाही मे थाना प्रभारी कोतवाली निरीक्षक शशिकान्त सिन्हा, सहायक उप निरीक्षक अदीप प्रताप सिंह, सहायक उप निरीक्षक विवेक पाण्डेय, प्रधान आरक्षक सूरज राय, आरक्षक अमरेश सिंह, संजीव चौबे सक्रिय रहे।

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By Chhattisgarh Kranti

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