रायपुर में दो दिन मांस-मटन की बिक्री पर प्रतिबंध, आदेश जारी…

रायपुर। राजधानी रायपुर में 26 अगस्त और 27 अगस्त को रायपुर में मांस-मटन की बिक्री पर रोक रहेगी। ऐसे में शहर की सभी चिकन-मटन की ब्रिकी वाली दुकानें बंद रहेंगी। दरअयल, 26 अगस्त को गणेश चतुर्थी है, इस दिन बप्पा विराजेंगे और 27 अगस्त को पर्युषण का आखिरी दिन है। ऐसे में इन दो दिन पूरे रायपुर निगम क्षेत्र में मौजूद पशुवध गृह और सभी मांस-मटन की दुकानें बंद रहेंगी। राजधानी रायपुर में 2 दिन मीट बेचने पर रोक लगाई गई है।

26 अगस्त गणेश चतुर्थी और 27 अगस्त पर्युषण पर्व के अंतिम दिवस पर पूरे प्रदेश में नॉनवेज की बिक्री पर रोक रहेगी। सभी मीट दुकानों को बंद रखने का आदेश जारी किया गया है। मांस-मटन की बिक्री किए जाने पर नगर निगम की टीम द्वारा सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में छत्तीसगढ़ शासन के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के आदेश के परिपालन में महापौर मीनल चौबे के निर्देश पर रायपुर नगर पालिक निगम के स्वास्थ्य विभाग की ओर से आदेश पहले ही जारी किए जा चुके हैं।

इस आदेश में बीते स्वतंत्रता दिवस (15 अगस्त), कृष्ण जन्माष्टमी (16 अगस्त), पर्युषण पर्व का प्रथम दिवस (19 अगस्त), श्रीगणेश चतुर्थी (26 अगस्त) और पर्युषण पर्व का अंतिम दिवस (27 अगस्त, 2025) को रायपुर नगर पालिक निगम के संपूर्ण परिक्षेत्र में स्थित पशुवध गृह एवं समस्त मांस-मटन विक्रय की दुकानों को बंद रखे जाने का आदेश जारी किया गया था। स्वतंत्रता दिवस दिनांक 15 अगस्त, कृष्ण जन्माष्टमी दिनांक 16 अगस्त, पर्युषण पर्व का प्रथम दिवस दिनांक 19 अगस्त, श्रीगणेश चतुर्थी दिनांक 26 अगस्त, पर्युषण पर्व का अंतिम दिवस 27 अगस्त को नगर पालिक निगम रायपुर के जोन स्वास्थ्य अधिकारीगण, जोन स्वच्छता निरीक्षकगण मांस-मटन के विक्रय पर प्रतिबंध के आदेश का व्यवहारिक पालन सुनिश्चित करवाएंगे और इस के लिए अपने-अपने संबंधित जोन क्षेत्रों में मांस-मटन की दुकानों का सतत निरंतर पर्यवेक्षण करेंगे। रायपुर नगर पालिक निगम की महापौर मीनल चौबे के निर्देश पर प्रतिबंध आदेश का व्यावहारिक पालन करवाने, होटलों में उक्त पावन पर्व दिवसों पर मांस-मटन विक्रय करने पर जब्ती की कार्रवाई कर संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध यथोचित कार्रवाई किए जाने के निर्देश जारी किए गए थे।

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By Chhattisgarh Kranti

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