महंगे होंगे गुटखा, पान मसाला और सिगरेट, सरकार का बड़ा फैसला…

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने जीएसटी ढांचे में बड़े बदलाव का प्रस्ताव रखा है। मौजूदा 5, 12, 18 और 28 प्रतिशत के चार टैक्स स्लैब को घटाकर सिर्फ 5% और 18% तक सीमित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संकेत दिए हैं कि यह नई व्यवस्था दिवाली से लागू हो सकती है।

लेकिन सबसे बड़ा झटका सिन गुड्स (Sin Goods) कैटगरी में आने वाले उत्पादों को लगेगा। इसमें सिगरेट, तंबाकू, गुटखा और पान मसाला शामिल हैं। सरकार के सूत्रों के अनुसार इन उत्पादों पर 40% जीएसटी लगाया जाएगा।

सिगरेट और गुटखा होंगे महंगे

फिलहाल इन तंबाकू उत्पादों पर 28% जीएसटी लगता है। नए प्रस्ताव के बाद कीमतें सीधे बढ़ेंगी। उदाहरण के लिए, जो सिगरेट पैकेट अभी ₹256 में मिलता है, वह दिवाली के बाद ₹280 का हो जाएगा। इसी तरह गुटखा और पान मसाला भी महंगे हो जाएंगे।

क्यों लगाया जाएगा 40% टैक्स?

तंबाकू उत्पादों पर अभी जीएसटी के अलावा कई टैक्स वसूले जाते हैं, जिनमें एक्साइज ड्यूटी, कंपन्सेशन सेस और एनसीसीडी (National Calamity Contingent Duty) शामिल हैं। इसके चलते फिलहाल इन पर कुल इनडायरेक्ट टैक्स बोझ 53% तक पहुंचता है।

31 मार्च 2026 से कंपन्सेशन सेस खत्म होने वाला है। ऐसे में सरकार को तंबाकू उत्पादों से होने वाले राजस्व को संतुलित रखने के लिए 40% जीएसटी लागू करना होगा।

कितना कमाती है सरकार?

वित्त वर्ष 2022-23 में सरकार ने तंबाकू उत्पादों की बिक्री से ₹72,788 करोड़ का राजस्व कमाया था। नए टैक्स से उम्मीद की जा रही है कि यह आय स्थिर बनी रहेगी और स्वास्थ्य की दृष्टि से भी तंबाकू खपत पर अंकुश लगेगा।

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By Chhattisgarh Kranti

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