उदयपुर, सरगुजा।
परसा कोल ब्लॉक से प्रभावित ग्राम हरिहरपुर के निवासियों के लिए ग्राम साल्ही में पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन कॉलोनी की स्थापना के लिए भूमि आवंटन से संबंधित तहसीलदार न्यायालय द्वारा जारी इश्तहार पर आपत्ति दर्ज कराई है।

ग्रामवासियों का विरोध

ग्राम हरिहरपुर के निवासियों ने स्पष्ट किया कि यह क्षेत्र पांचवी अनुसूची के अंतर्गत आता है, जहां ग्रामसभा की सहमति अनिवार्य है। निवासियों ने आरोप लगाया कि परसा कोल ब्लॉक परियोजना के लिए वन भूमि के डायवर्सन और पर्यावरणीय स्वीकृति फर्जी और कूटरचित ग्रामसभा प्रस्तावों के आधार पर प्राप्त की गई है।

उन्होंने कहा कि:

  • ग्रामसभा की सहमति नहीं: परसा कोल ब्लॉक परियोजना के लिए ग्रामसभा ने कभी कोई सहमति नहीं दी।
  • फर्जी दस्तावेज: परियोजना की स्वीकृति फर्जी ग्रामसभा प्रस्तावों के आधार पर की गई।
  • विस्थापन का विरोध: ग्रामवासियों ने पुनर्वास योजना को सिरे से खारिज करते हुए अपने गांव को छोड़ने से इनकार कर दिया।

लोकतांत्रिक और संवैधानिक अधिकार की बात

ग्रामवासियों ने कहा कि उन्होंने पहले भी इस परियोजना के खिलाफ आपत्तियां दर्ज कराई हैं। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि प्रशासन अनुसूचित जनजाति आयोग की जांच और अनुशंसाओं को नजरअंदाज कर रहा है और गैरकानूनी तरीके से स्वीकृति प्राप्त परियोजना को लागू करने की कोशिश कर रहा है।

ग्रामवासियों की मांग

  • परसा कोल ब्लॉक परियोजना रद्द की जाए।
  • गांव को विस्थापित करने की योजना बंद की जाए।
  • प्रशासन अनुसूचित जनजाति आयोग की अनुशंसाओं के अनुसार कार्य करे।

संदर्भ और स्थिति

13 दिसंबर 2024 को तहसीलदार, उदयपुर, सरगुजा द्वारा जारी इश्तहार के खिलाफ निवासियों ने आपत्ति दर्ज कर इसे प्रशासनिक और पर्यावरणीय न्याय का उल्लंघन बताया है।

ग्रामवासियों ने प्रशासन से अपील की है कि वे उनके संवैधानिक अधिकारों का सम्मान करें और इस परियोजना को निरस्त कर उनकी जमीन और आजीविका को सुरक्षित रखें।

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By Chhattisgarh Kranti

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