पुलिस अधीक्षक जिला बलरामपुर-रामानुजगंज वैभव वैकर एवं एस. के. सूर्यवंशी के निर्देशन में नकली मिलावटी शराब जो मानव जीवन को संकटापन्न करने वाली अवैध विदेशी मदिरा बरामद।
- बाना रामानुजगंज पुलिस व आबकारी विभाग बलरामपुर-रामानुजगंज की संयुक्त अवैध शराब विक्रय सेम्पलिंग लेबलिंग पर कार्यवाही।
110.995 बल्क लीटर नकली मिलावटी विदेशी मदिरा जाप्त
- 01 आरोपी गिरफ्तार कर विभिन्न धाराओं 34 (1) (क), 34(2), 49 (क),59 (क) आबकारी एक्ट के तहत की गई कार्यवाही।
- अपराध में प्रयुक्त एक महिन्द्रा 3X0 वाहन क्रमांक JHOIFX-9839 अनुमानित मूल्य 13 लाख रूपये, 110.995 लीटर, अनुमानित मूल्य 110995 रु., कुल जुमला 1410995 रूपये जप्त।
पुलिस अधीक्षक महोदय वैभव बैंकर के द्वारा समस्त थाना प्रभारियों को सभी प्रकार के अपराधिक गतिविधियों अवैध शराब जुआ सट्टा पर अंकुश लगाने एवं सख्त कार्यवाही के निर्देश दिये गये थे।
इसी क्रम में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विश्वदीपक त्रिपाठी एवं अनुविभागीय अधिकारी रामानुजगंज बाजीलाल सिंह एवं जिला आबकारी अधिकारी एस. के. सूर्यवंशी के मार्गदर्शन में दिनांक 20.03.2025 को मुखबिर सूचना प्राप्त हुई है कि ग्राम कंचननगर में नकली मिलावटी शराब बनाने का अवैध कार्य किया जा रहा है एवं उसे बेचा जा रहा है जो मानव जीवन के लिये खतरनाक है व सरकार के राजस्व को भी नुकसान पहुंच रहा है।
सूचना मिलने पर आबकारी विभाग बलरामपुर-रामानुजगंज एवं थाना रामानुजगंज की संयुक्त टीम गठित कर तुरंत ग्राम कंचननगर रवाना हुये।
आरोपी रवि कुमार गुप्ता के मकान की तलाशी करने पर 35.995 लीटर अवैध नकली मिलावटी शराब एवं अनेक ब्राण्ड का खाली बोतल ढक्कन, होलोग्राम ब्राण्ड स्टीकर बरामद हुआ तथा आरोपी अपने वाहन महिन्द्रा 3X0 में 75 लीटर अवैध नकली मिलावटी शराब को छुपाकर रखा था जिसे रात्रि होने पर आरोपी के द्वारा बोटलिंग, सैंपलिंग, लेबलिंग कर परिवहन किया जाता।
आरोपी के मकान व वाहन की तलाशी लेने के दौरान लगभग 1000 विभिन्न शराब कंपनियों की अलग-अगल साईज के खाली बोटले, एक हजार से अधिक होलोग्राम, स्टीकर, ढक्कन बरामद हुये। इस प्रकार कुल 110.995 लीटर अवैध नकली मिलावटी शराब एवं महिन्द्रा 3X0 वाहन बरामद कर जप्त किया गया।
आरोपी से पूछताछ करने पर बताया कि शराब बनाने में उपयोगी सामाग्री को झारखण्ड राज्य से तस्करी कर लाया गया था तथा नकली शराब बनाकर झारखण्ड एवं जिला बलरामपुर में सप्लाई किया जाता था। आबकारी बृत बाड्रफनगर के द्वारा अपराध सदर का पर्याप्त साक्ष्य सबूत पाये जाने पर अपराध क्रमांक 95/2025 धारा 34(1) (क), 34(2), 49(क), 59 (क) आबकारी एक्ट का अपराध पाये जाने से अपराध पंजीबद्व कर आरोपी को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है।
अपराध का तरीका आरोपी से पूछताछ व अन्य विवेचना में आये तथ्यों के आधार पर आरोपी द्वारा झारखण्ड राज्य में बिकने वाले शराब का हुबहु नकल तैयार कर आसपास के क्षेत्रो में परिवहन कर विक्री करते थे आरोपी ने पूछताछ में बताया कि झारखझ राज्य से शराब की खाली बोतले जो विभिन्न कंपनी की होती थी उसे एकत्र कर केमीकल से खाली शीशी को क्लीन कर उस पर फर्जी स्टीकर जो झारखण्ड के मदिरा दुकानों में बिकती है उसका हुबहु नमुना तैयार कर नकली ढक्कन जिस पर ब्राण्ड का नाम लिखा रहता था, होलोग्राम एवं केमीकल से नकली मिलावटी शराब का निर्माण कर बोटलिंग, सैंपलिंग कर गैर कानूनी तरीके से बेचते थे जिसकी जांच की जा रही है।
उपरोक्त सफल कार्यवाही में निरीक्षक रमाकांत तिवारी, आबकारी उप निरीक्षक नीरज कुमार साहू, अभिषेक कुमार राजवाडे, उप निरीक्षक गजपति मिरें, सउनि अतुल दुबे, प्रधान आरक्षक मायापति सिंह, नारायण तिवारी, आबकारी मुख्य आरक्षक गिरजाशंकर शुक्ला, आबाकरी आरक्षक प्रियेश कुमार, महिला नगर सैनिक हेमंती तिकीं, एवं कलिस्ता एक्का, महिला प्रधान आरक्षक मनीषा तिम्मा, महिला आरक्षक जगरानी तिकी, प्र.आर. महामाया शर्मा, आरक्षक निकेश सिंह, सूरज सिंह, नागेश्वर सिंह का महतपूरण भूमिका रही। उपरोक्त संपूर्ण कार्यवाही पुलिस एवं आबकारी विभाग की संयुक्त योजनाबद्ध तरीके से कार्य संपादन करते हुये सफलता प्राप्त हुई है।