डिप्टी सीएम केशव मौर्य को फर्जी डिग्री मामले में सुप्रीम कोर्ट से मिली बड़ी राहत, याचिका खारिज… लखनऊ: उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को फर्जी डिग्री के मामले में सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने उनके खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन पर फर्जी दस्तावेजों के जरिए संवैधानिक पद हासिल करने का आरोप था। जस्टिस सुधांशु धुलिया और जस्टिस अरविंद कुमार की पीठ ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा। याचिका आरटीआई कार्यकर्ता दिवाकर नाथ त्रिपाठी ने दायर की थी, जिन्होंने मौर्य पर 2007, 2012 और 2014 के चुनावों में गलत शैक्षिक योग्यता प्रस्तुत करने और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन से पेट्रोल पंप हासिल करने के लिए जाली दस्तावेजों का उपयोग करने का आरोप लगाया था। इससे पहले, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया था, जिसके बाद त्रिपाठी ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। यूपी सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता मनीष गोयल ने दलील दी कि याचिकाकर्ता का हलफनामा झूठा है और आरोप संज्ञेय अपराध नहीं हैं। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद याचिका खारिज की, जिससे मौर्य को कानूनी और राजनीतिक राहत मिली। Post Views: 100 Please Share With Your Friends Also Post navigation IAS Transfer : एक दर्जन जिले के कलेक्टरों का आधी रात को तबादला …. सरकार की लिस्ट से मचा हड़कंप, देखें पूरा लिस्ट Viral Video : 5 किलो मछली के लिए आधे घंटे चले लात और घूसे, वायरल वीडियो में देखें किसकी हुई जीत