सूरजपुर। जिले की पुलिस के द्वारा जिला बदर का आरोपी जो तयशुदा वक्त से पहले जिले में आने की सूचना मिलते ही त्वरित कार्यवाही करते हुए उसे दबिश देकर पकड़ा और आगे की कार्यवाही की जा रही है तो वहीं आरोपी के विरूद्ध 3 स्थाई वारंट भी माननीय न्यायालय से जारी था जिसके तहत् उसे गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया है।

जिला दण्डाधिकारी सूरजपुर के द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 3 व 5 के तहत दिनांक 08.04.2024 को आदतन अपराधी राजेश साहू पिता राम नारायण साहू निवासी ग्राम खड़गवां चौकी बसदेई को 1 वर्ष के लिए जिला बदर का आदेश जारी किया था जिसमें जिला सूरजपुर तथा सीमावर्ती राजस्व जिला सरगुजा, कोरबा, कोरिया, बलरामपुर, रामानुजगंज, मनेन्द्रगढ़, सिंगरौली जिला क्षेत्र से एक वर्ष के लिए बाहर चले जाने का आदेश था। लेकिन जिला दण्डाधिकारी के आदेशों का उल्लघंन कर आरोपी राजेश साहू दिनांक 17.12.2024 को ग्राम खड़गवां व बंजा में देखे जाने की सूचना चौकी बसदेई पुलिस को मिली थी। सूचना मिलते ही पुलिस ने ग्राम बंजा में दबिश देकर जिला बदर आरोपी राजेश साहू को पकड़ा।

आरोपी के विरूद्ध माननीय न्यायालय से जारी मारपीट, झूठा साक्ष्य सहित अन्य धाराओं में 3 स्थाई वारंट जारी हुआ था, आरोपी राजेश साहू को गिरफ्तार कर स्थाई वारंट के परिपालन में माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। आरोपी जिला बदर होने के बाद भी बिना वैध अनुमति के जिले में प्रवेश करने पर अग्रिम कार्यवाही किया जा रहा है।

Please Share With Your Friends Also

By Chhattisgarh Kranti

हमारी कोशिश इस वेबसाइट के माध्यम से आप तक राजनीति, खेल, मनोरंजन, जॉब, व्यापार देश विदेश इत्यादि की ताजा और नियमित खबरें आप तक पहुंच सकें। नियमित खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। जय जोहार ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!