“सड़क दुर्घटनाओं में बढ़ते हादसों को देखते हुए शासन ने कड़े निर्देश जारी किए, सभी सरकारी कर्मियों को नियमों का पालन सुनिश्चित करने का आदेश

छत्तीसगढ़ शासन ने सड़क दुर्घटनाओं में हो रही बढ़ोतरी और सरकारी कर्मचारियों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए एक अहम फैसला लिया है। मुख्यमंत्री कार्यालय से जारी निर्देशों में स्पष्ट किया गया है कि राज्य के सभी सरकारी विभागों, कलेक्टरों, पुलिस अधीक्षकों और अन्य अधिकारियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि वाहन चलाते समय हेलमेट और सीट बेल्ट का अनिवार्य रूप से उपयोग किया जाए।

मुख्य सचिव अमित जैन द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि मोटरयान (संशोधन) अधिनियम 2019 के तहत सुरक्षा उपायों को अपनाना आवश्यक है। इस नियम का पालन न केवल सड़क पर दुर्घटनाओं से बचाव करेगा, बल्कि यह जनसामान्य को भी सुरक्षा के प्रति जागरूक करेगा।

आदेश में सभी शासकीय, अर्द्धशासकीय और संविदा पर कार्यरत अधिकारियों व कर्मचारियों को निर्देशित किया गया है कि वे स्वयं हेलमेट और सीट बेल्ट पहनकर दूसरों के लिए उदाहरण प्रस्तुत करें। यह कदम कर्मचारियों की सुरक्षा के साथ-साथ राज्य में सड़क सुरक्षा नियमों के सख्त अनुपालन को भी बढ़ावा देगा।

संबंधित विभागों को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि यह आदेश हर शासकीय कार्यालय और कर्मचारियों तक समय पर पहुंचे।

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By Chhattisgarh Kranti

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