जिला शिक्षा अधिकारी की कार्यवाही से शिक्षकों में हड़कंप लखनपुर/दिनेश बारी 17/09/ 2024 विकासखंड शिक्षा अधिकारी लखनपुर के पत्र क्रमांक 1252 दिनांक 9.9.2024 के अनुसार श्री आशीष कुमार भगत दिनांक 23.07.2024 से लगातार बिना किसी पूर्व सूचना के विद्यालय से अनधिकृत रूप से अनुपस्थित थे जिसके कारण विकासखंड शिक्षा अधिकारी लखनपुर के द्वारा श्री आशीष कुमार भगत को कारण बताओ सूचना पत्र जारी करते हुए अगस्त 2024 का वेतन रोकने की कार्रवाई की गई जिसका जवाब आज दिनांक तक श्री आशीष कुमार भगत द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया। दिनांक 21.8 2024 को जन शिक्षक संकुल केंद्र मांगा के द्वारा श्री आशीष कुमार भगत के दिनांक 23 .07.2024 से लगातार अनुपस्थित रहने की सूचना दी गई सरपंच एवं ग्राम वासी ग्राम पंचायत चोडेया के पंचनामा दिनांक 04.09. 2024 के द्वारा आशीष कुमार भगत के द्वारा दिनांक 23 जुलाई से लगातार अनुपस्थित एवं पूर्व में विद्यालय में शराब का सेवन कर आने के संबंध में पंचनामा तैयार कर प्रस्तुत किया गया था श्री आशीष कुमार भगत सहायक शिक्षक एल बी का यह कृत्य अत्यंत आपत्तिजनक अशिष्ट तथा निंदनीय है जो कर्तव्य के प्रति घोर लापरवाही अनुशासनहीनता तथा स्वेक्षाचारिता को प्रदर्शित करता है जिला शिक्षा अधिकारी अंबिकापुर के आदेश क्रमांक 6982 दिनांक 13.9.2024 के द्वारा श्री आशीष कुमार भगत को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम तीन एवं नियम 23 से सर्वथा विपरीत होने के कारण तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है तथा निलंबन अवधि में मुख्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय अंबिकापुर निर्धारित किया गया है निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी। उसी तारतम्य में विकास खंड शिक्षा अधिकारी लखनपुर का पत्र क्रमांक 1248 दिनांक 9.9 2024 के अनुसार श्री विनोद कुमार सिंह प्रधान पाठक प्राथमिक शाला पंडरीपानी दिनांक 6. 7.24 से आज दिनांक तक बिना किसी पूर्व सूचना के विद्यालय से अनधिकृत रूप से अनुपस्थित हैं विकासखंड शिक्षा अधिकारी लखनपुर के द्वारा दिनांक 11.07. 2024 को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया है जिसका जवाब आज दिनांक तक अप्राप्त है दिनांक 30 .07. 2024 के द्वारा अनुपस्थित के एवज में श्री विनोद कुमार सिंह का जुलाई 2024 का वेतन रोका गया प्रभारी प्रधान पाठक प्राथमिक शाला पंडरी पानी के द्वारा श्री विनोद कुमार सिंह के अनुपस्थिति की जानकारी पुनः विकासखंड लखनपुर में दिनांक 4.9.24 को दी गई श्री विनोद कुमार सिंह प्रधान पाठक शासकीय प्राथमिक शाला पंडरीपानी का यह कृत्य अत्यंत आपत्तिजनक अशिष्ट तथा नंदिनी है जो कर्तव्य निर्माण के प्रति और लापरवाही अनुशासन अंतर तथा शिक्षा चरित्र को प्रदर्शित करता है श्री विनोद कुमार सिंह का यह कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण एवं 1965 के नियम तीन से सर्वथा विपरीत है जो छत्तीसगढ़ सिविल सेवा वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील ने 1966 के तहत शास्ति योग्य है फलस्वरूप जिला शिक्षा अधिकारी अंबिकापुर के आदेश क्रमांक 6980 दिनांक 13.9 .24 के द्वारा श्री विनोद कुमार सिंह प्रधान पाठक प्राथमिक शाला पंडरी पानी को तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय बतौली निर्धारित किया गया है निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह की पात्रता होगी । विकासखंड शिक्षा अधिकारी लखनपुर श्री प्रदीप राय के द्वारा बताया गया कि भविष्य में भी अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने एवं शराब का सेवन कर विद्यालय आने वाले शिक्षकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जावेगी। Post Views: 597 Please Share With Your Friends Also Post navigation NH 130 पर सड़क हादसा के बाद मछली बीनने की मची होड़ उदयपुर नर्सरी के समीप हुआ हादसा कुंवरपुर अंधा मोड़ में दर्दनाक सड़क हादसे में बाइक सवार की मौके पर हुई मौत, पुलिस जांच में जुटी