छत्तीसगढ़ शासन वित्त एवं योजना विभाग के आदेश क्रमांक 233/वित्त/ नियम/चार/09 दिनांक 10 अगस्त 2009 के आदेश जिसमे एक विभाग से दूसरे विभाग में समान वेतनमान अथवा भिन्न वेतनमान के पद पर संविलियन होने पर पहले विभाग की सेवा अवधि समयमान वेतन के लाभ हेतु गणना में शामिल करने का प्रावधान किया गया है, अतः छत्तीसगढ़ शासन वित्त एवं योजना विभाग द्वारा 10 अगस्त 2009 के आदेश का लाभ एल बी संवर्ग के शिक्षकों को दिए जाने का आदेश जारी किया जावे।
छत्तीसगढ़ शासन वित्त एवं योजना विभाग दाऊ कल्याणसिंह भवन, मंत्रालय रायपुर के आदेश कमांक 216/सी-2802/10/वित्त/नियम/चार, रायपुर, दिनांक 4 अगस्त, 2010 (वित्त निर्देश 32/2010) द्वारा क्रमोन्नति योजना को संशोधित कर शिक्षक तथा व्याख्याता संवर्ग को 10 वर्ष की सेवा में प्रथम उच्चतर समयमान वेतनमान तथा 20 वर्ष की सेवा में द्वितीय उच्चतर समयमान वेतनमान देने का आदेश जारी किया गया है।
स्कूल शिक्षा विभाग ने संविलियन निर्देश पत्र क्रमांक एफ 12 -3/ 2018/20 – दो अटल नगर रायपुर दिनांक 06/04/2019 में पंचायत के अपर मुख्य सचिव व नगरीय निकाय के विशेष सचिव को पत्र भेजकर कहा है कि उन्हें पूर्व नियोक्ता द्वारा तत्समय लागू वेतनमान अनुसार पात्रता का परीक्षण करते हुए क्रमोन्नति/ समयमान वेतनमान प्रदान किया जाएगा, परीक्षण पश्चात नव निर्धारित वेतनमान की जानकारी सहित रिवाइज्ड एलपीसी वर्तमान आहरण एवं संवितरण अधिकारी को प्रेषित किया जाएगा, किन्तु क्रमोन्नति/ समयमान वेतनमान निर्धारित कर अब तक रिवाइज एलपीसी नही भेजा गया है।
उच्च न्यायालय बिलासपुर द्वारा श्रीमती सोना साहू के द्वारा दायर याचिका क्रमांक WA/261/2024 में पारित निर्णय दिनांक 28/02/2024 को डबल बैंच द्वारा निर्णय किया गया है की 10 वर्ष की सेवा पूर्ण कर लिए है इसलिए क्रमोन्नति के हकदार है।
अतः सम्बन्धित आदेश व संदर्भित न्यायालयीन निर्णय के आधार पर पंचायत विभाग में 10 वर्ष की सेवा में प्रथम व 20 वर्ष की सेवा में द्वितीय क्रमोन्नत वेतनमान प्रदान करने, पंचायत व शिक्षा विभाग मिलाकर 10 वर्ष की सेवा में प्रथम व 20 वर्ष की सेवा में द्वितीय क्रमोन्नत वेतनमान प्रदान करने, रिवाइज़ एलपीसी जारी करने, इसी तरह 10 वर्ष में प्रथम उच्चतर समयमान वेतनमान प्रदान करते तथा 20 वर्ष की सेवा के आधार पर द्वितीय उच्चतर समयमान प्रदान करने का तथ्यात्मक पक्ष रखा जाएगा।